उत्पाद सिपाही 12 अप्रैल को परीक्षा के दौरान 100 मीटर तक धारा 163 लागू, नियम तोड़े तो होगी सीधी कार्रवाई ⚠️
उत्पाद सिपाही 12 अप्रैल को परीक्षा के दौरान 100 मीटर तक धारा 163 लागू, नियम तोड़े तो होगी सीधी कार्रवाई ⚠️
रामगढ़ जिले में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा हेतु धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा लागू

*रामगढ़: रामगढ़ जिले के अनुमंडल दण्डाधिकारी, श्री अनुराग कुमार तिवारी द्वारा आगामी **झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023** के सफल और कदाचार मुक्त संचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह परीक्षा **12 अप्रैल 2026** को जिले के विभिन्न 32 केंद्रों पर तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा की सुचिता बनाए रखने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के **100 मीटर की परिधि** में **धारा 163 बी.एन.एस.एस. (BNSS)** के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दिए हैं
**परीक्षा का समय:**
**प्रथम पाली (Paper III):* प्रातः 08:30 बजे से 10:30 बजे तक।
* **द्वितीय पाली (Paper II):** पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक।
* **तृतीय पाली (Paper I):** अपराह्न 03:30 बजे से 05:30 बजे तक।
### **प्रमुख प्रतिबंध एवं निर्देश:**
1. **प्रवेश पर रोक:** परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
2. **हथियार निषेध:** निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित है (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर)।
3. **ध्वनि विस्तारक यंत्र:** परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. **भीड़ एवं नारेबाजी:** उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या नारेबाजी करने पर सख्त पाबंदी है।
**प्रशासन की चेतावनी:**
अनुमंडल दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.)** की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

