धर्म बदलते ही खत्म होगा ST, SC दर्जा! सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला
धर्म बदलते ही खत्म होगा ST, SC दर्जा
धर्म बदलते ही खत्म होगा ST, SC दर्जा! सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला
धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिंदू, सिख या बौद्ध छोड़ अन्य धर्म अपनाने पर खत्म होगा SC का दर्जा
धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
यह मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा है, जहां एक व्यक्ति ने पहले हिंदू धर्म अपनाया और बाद में ईसाई बन गया। इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति का लाभ लेने का दावा किया। इस पर विवाद बढ़ा और मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए ही मान्य है। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला जाता है, तो वह आरक्षण या अन्य सुविधाओं का हकदार नहीं रहेगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के 1950 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि SC का दर्जा इन्हीं तीन धर्मों तक सीमित है।
धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपनी मूल सामाजिक पहचान से अलग हो जाता है
इसलिए उसे अनुसूचित जाति के लाभ नहीं मिल सकते
केवल कागजी तौर पर धर्म बदलने से लाभ नहीं लिया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।
यह फैसला भविष्य में धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े मामलों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगा और स्पष्ट करेगा कि SC का दर्जा धर्म के आधार पर ही निर्धारित होगा।